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जीवनबीमाप्लान्स

नियम और शर्तों

लाभ

बीमा कंपनी इस पॉलिसी के अंतर्गत दिए गए नियमों और शर्तों के अधीन, निम्नलिखित लाभों का भुगतान करने के लिए सहमत है:

क. दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु और

ख. हमेशा के लिए पूर्ण रूप से विकलांगता (दुर्घटना)  

दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी कुल विकलांगता पर लाभ के विकल्प (दुर्घटना) 

ए) कवर 2000 

बी) कवर 4000 

कुल भुगतान

RO 2,000

RO 4,000

 

परिभाषाएँ 

  • दुर्घटना से होने वाली मृत्यु: मृत्यु जो केवल, प्रत्यक्ष और स्वतंत्र रूप से बाहरी, हिंसक, दृश्य और दुर्घटना के माध्यम से प्रभावित शारीरिक चोट के अन्य सभी कारणों से या इसके परिणामस्वरूप अनिवार्य शल्य चिकित्सा से,  90 दिनों के भीतर होती है
  • स्थायी कुल विकलांगता (दुर्घटना के कारण): एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप पूरी तरह से और स्थायी रूप से अक्षम होना, इस हद तक कि कभी भी अपने स्वयं के व्यवसाय या किसी अन्य व्यवसाय का जिसके लिए वह प्रशिक्षण शिक्षा या अनुभव के कारण उचित रूप से सक्षम है, पालन करने में असमर्थ होना। विकलांगता जो केवल, प्रत्यक्ष और स्वतंत्र रूप से बाहरी, हिंसक, दृश्य और दुर्घटना के माध्यम से प्रभावित शारीरिक चोट के अन्य सभी कारणों से या इसके परिणामस्वरूप अनिवार्य शल्य चिकित्सा से,  दुर्घटना से 90 दिनों के भीतर होती है

 

योग्यता

  • इस पॉलिसी को सब्सक्राइब करने लिए एक बीमित व्यक्ति को FRiENDi मोबाइल (2 दिनों के न्यूनतम विंटेज के साथ) का ग्राहक होना चाहिए और पॉलिसी को सब्सक्राइब करने की तारीख में उसके पास वैध ओमान निवास वीजा होना चाहिए।
  • एक बीमित व्यक्ति की आयु उसके पिछले जन्मदिन तक 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

 

शर्तें

  • यह चेतावनी दी जाती है कि यहां देय लाभ, किसी अन्य पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभ के साथ संचित राशि के रूप में नहीं हैं।
  • प्रति बीमित व्यक्ति का अधिकतम कवरेज RO 4000 तक सीमित है, भले ही उसने कई बार सब्सक्राइब किया हो अथवा अपना सब्सक्रिप्शन बदला हो।
  • प्रत्येक बीमित व्यक्ति के लिए पॉलिसी का कवरेज, उस बीमित व्यक्ति के पॉलिसी लेने की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के लिए चलेगा और उसके बाद बीमित व्यक्ति की पॉलिसी अगले तीस (30) दिनों के लिए स्वचालित रूप से रिन्यू की जाएगी। ऑटो-रिन्यूअल तब तक जारी रहेगी जब तक की संबन्धित व्यक्ति द्वारा उसे समाप्त नहीं किया जाए अथवा उसके एकाउंट में पर्याप्त धनराशि न मौजूद हो।

अगर व्यक्ति की मृत्यु निम्नलिखित कारण से होती है, तो उसे इस पॉलिसी के तहत दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु से मिलने वाले कवरेज का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा:

  • निर्बाध रूप से पर्वतारोहण या केवल पर्वतारोहण और रस्सियों या गाइड की मदद से चट्टानों पर चढ़ाई करना, बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग या फ्री डाइविंग और हाई डाइविंग (मानव निर्मित स्विमिंग पूल पर एक उद्देश्य से निर्मित डाइविंग बोर्ड के अलावा)।
  • अगर निम्नलिखित गतिविधियों को व्यावसायिक आधार पर किया जाता है, तो इन्हें भी शामिल नहीं किया गया है:
  • बिग गेम हंटिंग, जॉशिंग, मार्शल आर्ट्स, माइक्रो-लाइटिंग, मोटर रैलियां या प्रतियोगिताएं, शो जंपिंग (घुड़सवारी के दौरान), वॉटर स्की जंपिंग, रेसलिंग या फिर इस तरह का कोई और।
  • किसी नौसैनिक, सैन्य या वायु सेना के ऑपरेशन में भाग लेना।
  • नामांकित बीमित व्यक्ति के नशे में या किसी मादक पदार्थ या दवा के प्रभाव में निरंतर या अनुबंधित हानि, जब तक कि एक चिकित्सक की सलाह पर नहीं दिया जाता है।
  • आत्महत्या।
  • किसी भी प्रकार के खतरनाक प्रतियोगितात्मक खेल या रेस के लिए कोई राइडिंग या ड्राइविंग जैसे खेलों में भाग लेना या ट्रेनिंग लेना, आप केवल छुट्टी/लुत्फ उठाने के लिए ऐसा कर सकते हैं।

 

बहिष्करण: हमेशा के लिए पूर्ण रूप से विकलांगता (दुर्घटना) लाभ: (उपर्युक्त के अलावा)

  • आत्महत्या या खुद को जानबूझकर चोट लगाना या पागल बनने की कोशिश करना।
  • किसी व्यक्ति को हमले के लिए उकसाना और कानून का उल्लंघन करना।
  • शराब या अन्य नशीली दवाओं के प्रभाव से होने वाली दुर्घटना, जब तक कि ऐसा किसी इलाज के लिए एक शिक्षित मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा निर्धारित और निर्देशित न किया गया हो, लेकिन यह इलाज नशा छुड़वाने के लिए नहीं होना चाहिए।
  • विमानन या अन्य किसी भी प्रकार की ग्लाइडिंग, सिवाय इसके कि आप किसी मान्यता प्राप्त एयरलाइन या चार्टर सेवा के किराया-भुगतान वाले यात्री के रूप में उड़ान भर रहे हों।
  • पानी के नीचे होने वाली किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि में भागीदारी।
  • परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन या रेडियोधर्मी संदूषण के कारण चोट।
  • किसी भी सैन्य बलों (नौसेना, सेना या वायु सेना) के लिए सेवा प्रदान करना।

 

दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु और हमेशा के लिए पूर्ण रूप से विकलांगता (दुर्घटना) के लिए अन्य बहिष्करण

 

युद्ध में या युद्ध जैसे ऑपरेशन में सक्रिय भागीदारी।

युद्ध जैसे ऑपरेशन में "सक्रिय भागीदारी" का अर्थ है एक मिलिटरी फोर्स का सक्रिय सदस्य जैसे कि सेना, नौसेना, वायु सेना, प्रादेशिक सेना या पुलिस या किसी देश की सरकार या अन्य सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा युद्ध जैसी स्थिति के संचालन के मामले में कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिए सक्रिय अन्य विशेष फोर्स, या कोई अन्य व्यक्ति जो सक्रिय या रक्षात्मक भूमिका में हथियार उठाता है।

"युद्ध जैसे ऑपरेशन" का अर्थ है आतंकवाद, युद्धकार्य, विद्रोह, दंगा, नागरिक उपद्रव, गृहयुद्ध, राजद्रोह, क्रांति, बगावत, षड्यंत्र, सैन्य या अशक्त शक्ति और युद्ध कानून या घेराबंदी की स्थिति।

यदि कोई बीमित व्यक्ति प्रतिभागी नहीं है और वह मजबूरन घिरा हुआ व्यक्ति है, तो उपर्युक्त बहिष्करण उसके ऊपर लागू नहीं होगा। हालाँकि, उपर्युक्त बहिष्करण बीमा कवरेज पर लागू होगा और साथ ही इन सब पर भी लागू होगा क) इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, फिलिस्तीन, इजरायल, सीरिया, ईरान, सूडान, यमन और कोई भी अन्य देश जहां युद्ध या युद्ध संचालन होता है; ख) जहां एक बीमित व्यक्ति उस देश में युद्ध के प्रकोप के बाद 28 दिनों से अधिक समय तक रहता है; और ग) जहां एक बीमित व्यक्ति उस देश में युद्ध घोषित होने के बाद यात्रा कर रहा है या किसी भी सक्षम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र या यूएसए या यूरोपीय संघ की एजेंसियों द्वारा युद्ध क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है, उसके बाद यात्रा करता है या कोई अन्य सक्षम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ​​या यदि विदेशी कार्यालय उस देश में सभी यात्रा न करनी की सलाह देते हैं या जहां युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और ऑपरेशन चल रहे हैं।

विनाशकारी एजेंट संबंधी बहिष्करण

यह पॉलिसी ऐसे किसी भी नुकसान या क्षति (मृत्यु या चोट सहित) और किसी भी संबद्ध लागत या व्यय के खिलाफ बीमा नहीं करती है जो इन सभी स्थितियों में घटित हो जैसे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी निर्वहन, विस्फोट या किसी उपकरण या हथियार के इस्तेमाल से होने वाली दुर्घटना या ऐसी समग्रियों का इस्तेमाल जिससे परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन या रेडियोधर्मी बल, या रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल या समान एजेंट शामिल होते हैं, चाहे शांति या युद्ध के समय हो, इस बात की परवाह किए बिना कि किसने यह कार्य किया, किसी भी अन्य कारण की परवाह किए बिना या किसी अन्य अनुक्रम में। यह बहिष्करण प्रतिभागी नहीं होने वाले और मजबूरन घिरे होने वाले व्यक्ति पर भी लागू होगा।

 

आतंकवाद संबंधी बहिष्करण

यह पॉलिसी ऐसे किसी भी नुकसान या क्षति (मृत्यु या चोट सहित) और किसी भी संबद्ध लागत या व्यय के खिलाफ बीमा नहीं करती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद से संबन्धित किसी एक या अनेक कार्य से संबंधित है, जैसा कि नीचे किसी भी अन्य कारण या घटना में समवर्ती या अन्य अनुक्रम में किसी अन्य योगदान के बिना परिभाषित किया गया है। यहां "आतंकवाद" शब्द का उपयोग किया गया है जिसका मतलब एक ऐसी गतिविधि होगी जो नीचे दिए गए आइटम 1 और 2 दोनों की पूर्ति करती है:

1. इसमें एक हिंसक कार्य शामिल है या ऐसा कार्य शामिल हैं जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो, मूर्त या अमूर्त संपत्ति या बुनियादी ढाँचे को ऐसा नुकसान पहुंचता हो जिससे लोगों की संपत्ति की क्षति हो या उन्हें चोट लगने या नुकसान का खतरा होता है;

2. निम्नलिखित करने का उद्देश्य रखता हो:

  • नागरिकों को धमकाना, डराना या उकसाना: या
  • आर्थिक नुकसान उठाना या स्थानीय, राष्ट्रीय या वैश्विक अर्थव्यवस्था के किसी भी हिस्से को बाधित करना; या सामूहिक विनाश, हत्या, अपहरण, बंधक बनाने सहित किसी भी तरह से सरकार की नीति या आचरण के खिलाफ विरोध, विद्रोह, डराना या धमकाना।

अगर एक बीमित व्यक्ति प्रतिभागी नहीं है और आतंकवादी हमले के प्रति निर्दोष है और वह मजबूरन इसमें घिरा हुआ है, तो यह बहिष्करण लागू नहीं होगा। हालाँकि, उपर्युक्त आतंकवाद बहिष्करण इन सभी पर दावों पर सख्ती से लागू होगा - क) परमाणु हथियार या उपकरण, रासायनिक या जैविक एजेंटों और के कारण उत्पन्न होने पर और ख) जैसा कि ऊपर बताए गए प्रतिबंधित इलाकों/युद्ध स्थलों में यात्रा करने पर।

लाभार्थी नामांकन के नियम और शर्तें

  • कृपया ऊपर स्पष्ट रूप से इंगित करें कि मृत्यु की स्थिति में आपके जीवन बीमा का भुगतान किसे प्राप्त होना चाहिए
  • यह फ़ॉर्म आपके द्वारा किए गए किसी भी पिछले लाभार्थी नामांकन को अधिरोहित करता है
  • लाभार्थी नामांकन करना एक गंभीर संकल्प है
  • फॉर्म को ऐसे व्यक्ति द्वारा गवाहित किया जाना चाहिए जो एक वयस्क है और आपके माता-पिता, पति या पत्नी, बच्चे या करीबी रिश्तेदारोंमें से नहीं है।
  • एक नाबालिग को लाभार्थी के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है। एक नाबालिग को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है
  • परिस्थितियों में बदलाव के लिए लाभार्थी नामांकन की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए (जैसे शादी, शादी टूटना, बच्चे का जन्म, या मेरे लाभ का भुगतान विभाजन से प्रभावित होना) जिसके लिए नामांकन में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका लाभार्थी हमेशा अप टू डेट हो। यदि आपको अपने लाभार्थी को जोड़ने या बदलने की आवश्यकता है तो कृपया ओरिएंट इंश्योरेंस को उनके ग्राहक सेवा नंबर पर सूचित करें
  • समूह जीवन बीमा नामांकन सेवा लाभ भुगतान के अंत से संबंधित नहीं हैं।

 

व्यक्तिगत बीमित व्यक्ति की बीमा को रद्द करना

पॉलिसी के तहत बीमित व्यक्ति का बीमा कवरेज उस तारीख को अपने आप समाप्त हो जाएगा जब:

 

1. बीमित व्यक्ति, पॉलिसीधारक की सेवाओं की सदस्यता लेना बंद कर देता है;

2. बीमाधारक व्यक्ति ऑनलाइन, एसएमएस या यूएसएसडी द्वारा पॉलिसी को रद्द करता है;

3. इस पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान धारा 7 के अनुसार बंद कर दिया जाता है; या

4. एक बीमित व्यक्ति 55 वर्ष की आयु का हो जाता है।

दावे का नोटिफिकेशन

एक दावे के नोटिफिकेशन में यह सब शामिल होना चाहिए:

1)   प्रासंगिक बीमाधारक को कवरेज लेने की तारीख से पहले तीस (30) दिनों के भीतर किसी भी घटना के संबंध में बीमा कंपनी को सूचित करना होगा ताकि उस घटना की तारीख के पंद्रह (15) दिनों के भीतर दावा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके; और

2)   इसके बाद किसी भी घटना के घटने की तारीख से छह (6) महीनों के भीतर, बीमा कंपनी को दावा करने की सूचना देनी होगी।  

 

बीमा कंपनी पेशेवर उद्योग के मानकों के अनुसार एक दावेदार द्वारा इस पॉलिसी के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी प्रकार के दावों का सत्यापन करेगा, उसकी जांच करेगा, और सत्यापन करने के बाद समय रहते और एक दावेदार के दावे के किसी भी मामले में पंद्रह (15) दिनों में भुगतान करेगा।

बीमा कंपनी, पॉलिसी के तहत दावेदारों द्वारा किए गए किसी भी और सभी दावों की न्याय-व्यवस्था और जांच में सटीक विश्वास और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करेगी।

अगर कोई दावेदार पॉलिसी के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के बारे में पॉलिसीधारक को सूचित करता है, तो पॉलिसीधारक दावे की न्याय-व्यवस्था के लिए बीमा कंपनी के दावे को पुन: र्निर्देशित करेगा।

अगर कोई दावेदार सीधे बीमा कंपनी के पास दावा करता है, तो बीमा कंपनी दावा प्राप्त होने के तीन (3) दिनों के भीतर पॉलिसीधारक को इस तरह के दावे की लिखित सूचना के साथ सभी जरूरी सहायक जानकारी भेजेगी। पॉलिसीधारक बीमा कंपनी को ऐसे नोटिस प्राप्त होने के तीन (3) दिनों के भीतर, संबंधित बीमाधारक की स्थिति की पुष्टि के लिए, लिखित दावा करते समय पॉलिसीधारक के सक्रिय ग्राहक के रूप में संबंधित बीमाधारक की स्थिति की पुष्टि करेगा।

 

क्या आप मेरी कोई जानकारी बीमा प्रदाता के साथ साझा करेंगे?

इस पालिसी में शामिल होने से आप स्पष्ट रूप से सहमत होते हैं कि हम बीमा प्रदाता के साथ आपकी कवरेज आईडी, नामांकन की तारीख, कवरेज विकल्प, और इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि आप हमारे नेटवर्क पर एक सक्रिय ग्राहक थे यदि/जब कोई दावा उठता है जिसके लिए आप पालिसी के तहत लाभ का दावा करते हैं।

आपकी कवरेज आईडी एक विशिष्ट सदस्यता संख्या है जो पॉलिसी चुनते समय स्वतः उत्पन्न हो जाती है और आपको एसएमएस के माध्यम से भेज दी जाएगी।

आप आवश्यक जानकारी सीधे बीमा प्रदाता को प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी और दावे से संबंधित कोई भी जानकारी शामिल हो सकती है।